इलाहाबाद हाईकोर्ट: MBBS फीस वृद्धि पर रोक, महत्वपूर्ण फैसले

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण फैसला जी.एस. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, हापुड़ में MBBS की फीस में मध्य-सत्र में हुई वृद्धि पर रोक लगाना है।

MBBS फीस वृद्धि पर रोक

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने 240 छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। छात्रों ने 5 जुलाई, 2025 की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसके माध्यम से सरकार ने MBBS पाठ्यक्रम (शैक्षणिक सत्र 2024-2025 से प्रभावी) की ट्यूशन फीस 11,78,892 रुपये से बढ़ाकर 14,14,670 रुपये कर दी थी।

कोर्ट ने राज्य सरकार और मेडिकल कॉलेज को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर, 2025 को निर्धारित की है।

कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ताओं के वकील और प्रतिवादी संख्या 3 के वकील द्वारा दी गई दलीलों और रिट याचिका में दी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। सभी प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित वकील कर रहे हैं। उन्हें दो सप्ताह के भीतर संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। यदि कोई प्रत्युत्तर हलफनामा हो, तो उसके बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। 17.09.2025 को ताजा मामले के तौर पर पेश करें। तब तक 05.07.2025 की विवादित अधिसूचना का संचालन निलंबित रहेगा।"

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

इसके अतिरिक्त, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 अगस्त से 17 अगस्त, 2025 के बीच कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी दिए, जिनमें विभिन्न मामलों से संबंधित आदेश और निर्णय शामिल हैं। इनमें विमला कश्यप बनाम भारत संघ और अन्य, शारदा यूनिवर्सिटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और बची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जैसे मामले शामिल हैं।

इन फैसलों का कानूनी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। कोर्ट ने SARFAESI अधिनियम के तहत दायर मामलों में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

आगे की कार्यवाही

इलाहाबाद हाईकोर्ट इन मामलों पर आगे भी सुनवाई जारी रखेगा और आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण फैसले आने की उम्मीद है। इन फैसलों पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको नवीनतम जानकारी प्रदान करते रहेंगे।

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