गिरफ्तार PM, CM को हटाने के बिल पेश, लोकसभा में हंगामा!
केंद्र सरकार द्वारा तीन विवादास्पद विधेयक पेश किए जाने के बाद लोकसभा में बुधवार को हंगामे की आशंका है। ये विधेयक किसी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों के संबंध में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहने पर पद से हटाने का आदेश देते हैं।
प्रस्तावित कानून हैं - केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025। इन विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इन विधेयकों को एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के लिए एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे।
विधेयकों पर विपक्ष का विरोध
हालांकि, विपक्ष ने प्रस्तावित कानून पर कड़ी आपत्ति जताई है, यह कहते हुए कि केंद्र सरकार 'पक्षपातपूर्ण' केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अपने मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवाकर और उनकी 'मनमानी' गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें पद से हटाकर गैर-भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के लिए कानून लाना चाहती है।
इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए एक विपक्षी सांसद ने विधेयक का कड़ा विरोध करने की कसम खाई और चेतावनी दी कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे लोकसभा में पेश करेंगे तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सत्र से पहले सांसद ने चेतावनी दी, "हम इसे पेश भी नहीं होने देंगे। हम मेज तोड़ देंगे और बिल फाड़ देंगे।"
विधेयकों का विवरण
इन तीन बड़े भ्रष्टाचार विरोधी मसौदा कानूनों के अनुसार, किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पर न्यूनतम पांच साल की जेल की सजा का आरोप लगने पर, अगर उन्हें लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।
- सरकार इन विधेयकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कदम बता रही है।
- विपक्ष इसे गैर-भाजपा सरकारों को गिराने की साजिश बता रहा है।
- संसद में इस मुद्दे पर भारी बहस होने की संभावना है।