राशन कार्ड: क्या आपका नाम भी कट जाएगा? 1.17 करोड़ कार्ड रद्द!

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राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर: 1.17 करोड़ कार्ड रद्द होने की आशंका

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जारी राशन कार्डों की समीक्षा शुरू कर दी है। इस समीक्षा में, सरकार ने पाया है कि लगभग 1.17 करोड़ राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जो इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। इन अपात्र लाभार्थियों में आयकर दाता, चार पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक शामिल हैं।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के विवरण को आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय जैसी सरकारी एजेंसियों के डेटाबेस से मिलान करके यह सूची तैयार की है। इस डेटा मिलान प्रक्रिया के दौरान, यह पाया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड के माध्यम से मुफ्त या सब्सिडी वाले अनाज का लाभ उठा रहे हैं, जबकि वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं।

क्यों हो रही है यह कार्रवाई?

सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि NFSA का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। अपात्र लोगों को हटाने से, सरकार जरूरतमंद लोगों को अधिक कुशलता से सहायता प्रदान कर सकेगी।

क्या आपका नाम भी सूची में है?

यह जानने के लिए कि आपका नाम अपात्रों की सूची में है या नहीं, आप अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप अपने राशन कार्ड विवरण का उपयोग करके सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी है और पात्र नहीं पाए जाने वाले लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।

NFSA: एक नजर

  • NFSA के तहत अब तक 19.17 करोड़ राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
  • देशभर में 76.10 करोड़ लाभार्थी इस योजना के तहत आते हैं।

सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जाए।

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