धारा 87A छूट पर आयकर विभाग से नोटिस? जानिए क्या करें!

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने धारा 87A के तहत कर छूट से संबंधित कुछ राहत प्रदान की है। यदि आपने पहले कुछ विशेष आय पर धारा 87A के तहत कर छूट का दावा किया था, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। यह लेख आपको इस स्थिति को समझने और इससे निपटने के लिए मार्गदर्शन करेगा।

धारा 87A क्या है?

धारा 87A के तहत, कुछ शर्तों को पूरा करने वाले करदाताओं को उनकी कर योग्य आय पर कुछ छूट मिलती है। हालांकि, कुछ मामलों में, यह छूट उन आय पर भी दी गई थी जिन पर विशेष दर से कर लगना था।

नोटिस क्यों मिल रहा है?

आयकर विभाग उन मामलों में सुधार कर रहा है जहां धारा 87A के तहत गलत तरीके से छूट दी गई थी। यदि आपको ऐसी छूट मिली थी, तो आपको एक नोटिस मिल सकता है जिसमें अतिरिक्त कर और ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है।

राहत क्या है?

CBDT ने उन करदाताओं को राहत दी है जो 31 दिसंबर, 2025 तक संशोधित कर मांग का भुगतान करते हैं। ऐसे करदाताओं को धारा 220(2) के तहत ब्याज का भुगतान करने से छूट मिलेगी।

आपको क्या करना चाहिए?

  • नोटिस को ध्यान से पढ़ें और समझें कि आपसे क्या करने के लिए कहा जा रहा है।
  • यदि आप नोटिस से सहमत नहीं हैं, तो आप अपील कर सकते हैं।
  • यदि आप नोटिस से सहमत हैं, तो 31 दिसंबर, 2025 तक कर का भुगतान करें ताकि ब्याज से बचा जा सके।

निष्कर्ष

यदि आपको धारा 87A के तहत कर छूट से संबंधित कोई नोटिस मिलता है, तो घबराएं नहीं। नोटिस को ध्यान से पढ़ें और समझें और समय पर आवश्यक कदम उठाएं। यदि आपको कोई संदेह है, तो कर सलाहकार से सलाह लें। CBDT की इस पहल से उन करदाताओं को राहत मिलेगी जिन्हें गलती से धारा 87A के तहत छूट मिल गई थी। यह सुनिश्चित करता है कि उन करदाताओं को अनावश्यक रूप से ब्याज का भुगतान न करना पड़े।

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