SpiceJet और कलानिधि मारन विवाद: सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील

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SpiceJet और कलानिधि मारन के बीच चल रहा विवाद अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एयरलाइन ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि कलानिधि मारन और कल एयरवेज को ब्याज के भुगतान और समय से पहले धन की वापसी के खिलाफ उसकी अपील अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। यह अपील मध्यस्थता अदालत के आदेश के बाद की गई है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

23 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने कलानिधि मारन समर्थित कल एयरवेज द्वारा SpiceJet से ₹1,300 करोड़ के नुकसान की मांग वाली अपील को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले आदेश को बरकरार रखा, जिसने कल एयरवेज के दावे को खारिज कर दिया था।

विवाद की जड़

यह मामला मारन द्वारा अजय सिंह के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को SpiceJet में अपनी 58.46% हिस्सेदारी की बिक्री के बाद उत्पन्न विवाद से जुड़ा है। जुलाई 2018 में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने SpiceJet को मारन को ₹570 करोड़ प्लस ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

SpiceJet का दावा

SpiceJet का दावा है कि उसने मारन को ₹730 करोड़ का कुल भुगतान किया है, जिसमें ₹580 करोड़ मूलधन और ₹150 करोड़ ब्याज के रूप में शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके बाद SpiceJet ने ₹450 करोड़ की वापसी की मांग की थी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। यह मामला SpiceJet के लिए काफी अहम है।

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