आईटीआर-3: शेयर ट्रेडिंग और व्यवसाय आय वाले करदाता अब ऑनलाइन फाइल करें

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आयकर विभाग ने ऑनलाइन आईटीआर-3 फाइलिंग को सक्रिय कर दिया है। शेयर ट्रेडिंग, व्यवसाय या असूचीबद्ध शेयरों से आय वाले करदाता अब ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। यह उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों पर लागू होता है जिनकी व्यवसाय या पेशेवर आय है।

आईटीआर-3 फाइलिंग: मुख्य बातें

आईटीआर-3 एक्सेल यूटिलिटी में सात प्रमुख बदलाव हैं। इनमें शासन चयन, पूंजीगत लाभ रिपोर्टिंग और संपत्ति प्रकटीकरण शामिल हैं।

आयकर विभाग ने कहा, "करदाताओं का ध्यान दें! आयकर रिटर्न फॉर्म आईटीआर-3 अब ऑनलाइन मोड के माध्यम से फाइल करने के लिए सक्षम है।"

आईटीआर-3 कौन फाइल कर सकता है?

चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक सोनी, सह-संस्थापक, Tax2Win के अनुसार, आईटीआर-3 का उपयोग या तो एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किया जाना है जो व्यवसाय या पेशा चला रहे हैं। निम्नलिखित व्यक्ति इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र हैं:

  • आवासीय स्थिति या तो अनिवासी या निवासी (ROR/RNOR) हो सकती है।
  • यदि कोई व्यक्ति कंपनी का निदेशक है।
  • जिन व्यक्तियों ने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया था।
  • अन्य स्रोतों से आय
  • एक व्यक्ति की आय जो एक फर्म में भागीदार है।
  • वेतन या पेंशन से आय
  • हाउस प्रॉपर्टी से आय (एक या अधिक)
  • इस मामले में कुल आय 50 लाख से अधिक हो सकती है।
  • पूंजीगत लाभ या विदेशी संपत्ति/विदेशी आय से अर्जित आय।
  • जिसकी आय व्यवसाय या पेशे के लाभ या लाभ के तहत है और जो फाइल करने के लिए पात्र नहीं है

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म नंबर 3 (आईटीआर-3) की ऑनलाइन फाइलिंग को सक्षम कर दिया है। इसका मतलब है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) जैसे शेयर ट्रेडिंग आय, व्यवसाय आय, या यहां तक कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) जैसे असूचीबद्ध शेयरों में निवेश वाले लोग अब ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल के माध्यम से आईटीआर-3 फाइल कर सकते हैं।

आईटीआर-3 फाइलिंग अब आसान और सुलभ हो गई है। समय पर फाइल करें और जुर्माने से बचें!

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