आधार OTP से ITR ई-वेरिफिकेशन: समय सीमा, प्रक्रिया और महत्व

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आयकर रिटर्न (ITR) का ई-वेरिफिकेशन: समय सीमा और प्रक्रिया

अगर आपने अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है, तो आपको इसे ई-वेरिफाई करना होगा। ई-वेरिफिकेशन एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके बिना आपका ITR अमान्य माना जाएगा। आयकर विभाग के अनुसार, ITR फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है।

ई-वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है?

  • यह सुनिश्चित करता है कि आपका ITR वैध है।
  • यह रिफंड प्राप्त करने में मदद करता है।
  • यह आयकर विभाग को आपके रिटर्न को प्रोसेस करने में मदद करता है।

ई-वेरिफिकेशन कैसे करें?

आप निम्नलिखित तरीकों से अपने ITR को ई-वेरिफाई कर सकते हैं:

  • आधार ओटीपी के माध्यम से
  • नेट बैंकिंग के माध्यम से
  • डीमैट खाते के माध्यम से
  • बैंक खाते के माध्यम से
  • ऑफलाइन मोड के माध्यम से (ईवीसी जेनरेट करके)

आधार ओटीपी से ई-वेरिफिकेशन कैसे करें?

आधार ओटीपी से ई-वेरिफिकेशन सबसे आसान तरीका है। इसके लिए आपके आधार कार्ड को आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए।

  1. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  2. 'ई-वेरिफाई रिटर्न' लिंक पर क्लिक करें।
  3. अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर दर्ज करें।
  4. 'आधार ओटीपी' विकल्प चुनें।
  5. आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
  6. ओटीपी दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।

समय सीमा का ध्यान रखें

यह महत्वपूर्ण है कि आप ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन कर लें। यदि आप समय सीमा से चूक जाते हैं, तो आपका रिटर्न अमान्य हो जाएगा और आपको दोबारा फाइल करना होगा।

अगर आपको ई-वेरिफिकेशन में कोई समस्या आ रही है, तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं या किसी कर सलाहकार से मदद ले सकते हैं।

अंतिम तिथि: 15 सितंबर, 2025

याद रखें, 15 सितंबर, 2025 तक अपना ITR दाखिल करें और 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें!

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