निजी पेंशन पर कर छूट: नए आयकर विधेयक से मिलेगी राहत

निजी पेंशन पर कर छूट: नए आयकर विधेयक से मिलेगी राहत - Imagen ilustrativa del artículo निजी पेंशन पर कर छूट: नए आयकर विधेयक से मिलेगी राहत

सरकार निजी पेंशन योजनाओं में निवेश करने वाले नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत लाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश करेंगी, जिससे एकमुश्त पेंशन निकासी पर कर नियमों को सभी के लिए समान बनाने का प्रस्ताव है। लोकसभा की एक विशेष समिति ने इस संबंध में सिफारिशें की हैं, जो पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा लाभ हो सकता है।

अभी तक, एकमुश्त पेंशन निकासी पर कर छूट का लाभ केवल सरकारी और कुछ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को ही मिलता था। इस नए विधेयक के पारित होने के बाद, यह लाभ सभी पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध होगा, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों। इससे उन लोगों को विशेष रूप से फायदा होगा जो स्वरोजगार करते हैं या निजी क्षेत्र में काम करते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के लिए निजी पेंशन योजनाओं में निवेश करते हैं।

यह कदम पेंशन योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने और लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पेंशन योजनाओं में निवेश बढ़ेगा और देश में सामाजिक सुरक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा।

नए विधेयक के मुख्य बिंदु:

  • एकमुश्त पेंशन निकासी पर सभी के लिए समान कर नियम।
  • सभी पेंशनभोगियों को कर छूट का लाभ।
  • पेंशन योजनाओं में निवेश को बढ़ावा देना।

आगे क्या होगा?

विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद, इस पर बहस होगी और फिर मतदान होगा। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है, तो इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में पारित होने के बाद, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, यह विधेयक कानून बन जाएगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा।

लेख साझा करें