बलात्कार के मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार, 14 महीने में आया फैसला

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कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू कामगार द्वारा दायर बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है। यह फैसला मामला दर्ज होने के महज 14 महीने बाद आया है। अदालत शनिवार को सजा की अवधि का ऐलान करेगी।

विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को मैसूरु, कर्नाटक के केआर नगर की एक घरेलू कामगार द्वारा दायर बलात्कार के मामले में दोषी पाया। मामले की सुनवाई तेजी से पूरी हुई और फैसला 14 महीने में आ गया। अदालत ने 23 गवाहों से पूछताछ की।

जांच के दौरान, पीड़िता ने एक साड़ी को भौतिक साक्ष्य के रूप में जमा किया, जिसे उसने संरक्षित किया था। फॉरेंसिक विश्लेषण ने बाद में साड़ी पर शुक्राणु की उपस्थिति की पुष्टि की, जिसे अदालत में पेश किया गया और बलात्कार स्थापित करने में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में स्वीकार किया गया।

यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2008 की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। सीआईडी एसआईटी ने जांच के दौरान 123 सबूत एकत्र किए और लगभग 2,000 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की त्वरित सुनवाई

मामले की सुनवाई 31 दिसंबर, 2024 को शुरू हुई थी और 14 महीने में फैसला आ गया। यह दर्शाता है कि अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की।

आगे क्या होगा?

अदालत शनिवार को प्रज्वल रेवन्ना को सजा सुनाएगी। यह देखना होगा कि अदालत उन्हें कितने साल की सजा देती है। इस मामले से कर्नाटक की राजनीति में भी उथल-पुथल मच गई है।

मुख्य बातें:

  • प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार के मामले में दोषी करार
  • 14 महीने में आया फैसला
  • अदालत शनिवार को सजा सुनाएगी

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